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राजस्थान में आबकारी की नई पॉलिसी जारी

राजस्थान में आबकारी की नई पॉलिसी जारी
– अब 20 के जगह 10 कमरों के होटल में खुल सकेगा बार
– बल्क में भी दी जाएगी शराब की दुकानें
जयपुर।
राजस्थान सरकार ने नई आबकारी पॉलिसी जारी की है। इस पॉलिसी में सरकार ने होटल बार के नियमों में राहत दी है। नई पॉलिसी के तहत अब होटल बार खोलने के लिए 20 कमरों के बजाए 10 कमरों की जरूरत होगी। वहीं, बार के लिए लाइसेंस लेना भी आसान होगा। आवेदन ऑनलाइन करने के बाद वह ऑटो अप्रूव होगा। इसके साथ ही पुरानी नीति के तहत बल्क में दुकानें भी देने का प्रावधान नई पॉलिसी में रखा है। नई पॉलिसी के नियम मार्च 2029 तक के लिए लागू किए गए हैं। समूहवार में एकाधिकार को रोकने के लिए पूरे स्टेट में 5 समूह की सीमा निर्धारित की है। इसके तहत कई बड़े ग्रुप शेष रही अधिकतम 5 दुकानों (जो लाइसेंस रिन्यू नहीं करवाएगा और नीलामी में नहीं बिकेगी) को एकसाथ खरीद सकेंगे। विभाग ने दुकानों की संख्या को इस साल नहीं बढ़ाया है। पूरे प्रदेश में शराब की इस साल भी 7665 दुकानें के लाइसेंस की ही नीलामी की जाएगी। राज लिकर वेलफेयर सोसायटी के कोषाध्यक्ष नरेश पारीक ने बताया कि सरकार की होटल बार के लिए लाई गई पॉलिसी से अब शहरों में गली-गली में होटल बार संचालित हो जाएंगे। वर्तमान में अधिकांश छोटे होटल 10 से 15 कमरों के है। वर्तमान में पूरे प्रदेश में 1417 होटल-रेस्टोरेंट बार लाइसेंस लेकर संचालित है। पारीक ने बताया कि सरकार को शराब की दुकानों के बिक्री के समय में बढ़ोतरी करने के लिए ज्ञापन दिया था, लेकिन सरकार ने उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया। बिक्री का समय कम होने से सरकार की रेवेन्यू भी प्रभावित हो रही है। जैसलमेर, रणकपुर, माउंट आबू, पुष्कर, कुंभलगढ़, जवाई, सवाई माधोपुर आदि ऐसे स्थान जहां सीजन में पर्यटक ज्यादा आते हैं। वहां पर्यटकों के लिए स्विस टेंट जैसी संरचना बनती है। वहां के लिए अब सीजनल लाइसेंस भी दिए जाएंगे। अभी तक ऐसी जगहों पर शराब बेचने के लिए वार्षिक लाइसेंस का प्रावधान था। दुकान संचालकों को इस पॉलिसी के तहत 4 साल तक दुकान के लाइसेंस को रिन्यू करवाने का ऑप्शन मिलेगा। यानी कोई दुकान किसी संचालक का लाइसेंस इस साल नीलामी में खरीद लिया तो वह हर साल उसे एक निधारित वृद्धि के साथ रिन्यू करवा सकेगा। हर साल दुकान के लिए उसे नीलामी प्रक्रिया में भाग नहीं लेना पड़ेगा।

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