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कातिलाना हमला करने के 14 वर्ष पुराने प्रकरण में अदालत ने चाचा-भतीजा को उम्र कैद की सजा सुनाई

कातिलाना हमला करने के 14 वर्ष पुराने प्रकरण में अदालत ने चाचा-भतीजा को उम्र कैद की सजा सुनाई
– एक आरोपी की प्रकरण के विचाराधीन रहते मृत्यु हो गई
श्रीगंगानगर।
कातिलाना हमला करने के 14 वर्ष पुराने एक प्रकरण में अदालत ने आरोपी चाचा-भतीजा को उम्र कैद की सजा सुनाई है।मामला श्रीगंगानगर जिले के अनूपगढ़ उपखंड क्षेत्र का है। अनूपगढ़ में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. महेंद्रकुमार गोयल की अदालत ने निर्णय सुनाते आरोपी मक्खन सिंह और हरबंस सिंह को दोषी करार दिया। दोनों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है और 50 हजार रुपए का अर्थ दंड लगाया गया है।प्रकरण के मुताबिक 20 जुलाई 2011 को इंद्रसिंह अपनी बेटी के साथ अनूपगढ़ जा रहा था। रास्ते में महेंद्रसिंह, मक्खनसिंह और मक्खनसिंह के भतीजे हरबंससिंह ने उनको घेर लिया और लाठी-डंडों से घातक चोटें मारी। इंद्रसिंह के सिर पर वार किए गए। उसकी आंख और कान पर बहुत ही गंभीर चोट लगीं। सिर की हड्डी भी टूट गई। आरोप लगाया गया था कि इंद्रसिंह की बेटी की शादी के लिए रखें 15 हजार रुपए भी उक्त मारपीट करने वाले छीन ले गए। उन्होंने अपने पिता इंद्र सिंह का बचाव कर रही बेटी पर भी लाठियां से हमला कर दिया था। इसी दौरान नारायणसिंह नामक व्यक्ति वहां पहुंचा तो आरोपी फरार हो गए।गंभीर घायल हुए इंद्रसिंह को बीकानेर रैफर कर दिया गया था। अदालत में यह मामला लगभग 14 वर्षों तक चला।इस दौरान एक आरोपी महेंद्रसिंह की मृत्यु हो गई।अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत में 15 गवाह और 35 दस्तावेज साक्ष्य प्रस्तुत किए गए।इसके आधार पर आज विद्वान न्यायाधीश डॉ. महेंद्रकुमार गोयल ने मक्खनसिंह और उसके भतीजे हरबंससिंह को हत्या का प्रयास करने का दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई और 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। जुर्माना राशि अदा नहीं करने पर दोनों आरोपियों को अतिरिक्त सजा काटनी होगी।

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