3 वर्षीय बच्ची से अश्लील हरकतें करने के आरोपी 53 वर्षीय अधेड़ को 3 वर्ष की सजा जुर्माना
श्रीगंगानगर। तीन वर्ष की बच्ची से अश्लील हरकतें करने के आरोपी 53 वर्षीय अधेड़ को जुर्म प्रमाणित पाए जाने पर पोक्सो एक्ट मामलों की विशेष अदालत (संख्या 02) के न्यायाधीश ने आज 3 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई और 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। जुर्माना नहीं देने पर आरोपी को 6 महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। विशिष्ट लोक अभियोजक हरवीर सिंह बराड़ ने प्रकरण की जानकारी देते बताया कि 9 नवंबर 2023 को केसरीसिंहपुर थाना में एक शख्स ने रिपोर्ट दर्ज करवाते हुए अपने ही गांव के कश्मीरसिंह (53) पर उसकी 3 वर्षीय पोती से अश्लील हरकतें करने का आरोप लगाया था। घटना 5 नवंबर को दोपहर लगभग 2 बजे की है। पीड़ित बच्ची के परिवार वाले खेत में काम करने के लिए गए हुए थे। आरोपी कश्मीरसिंह भी अपने खेत में काम कर रहा था। वह दोपहर को अपने घर आया तो उक्त शख्स की दो पोतियों को भी साथ ले आया। उसने दोनों बच्चियों को उनके घर नहीं छोड़ा बल्कि अपने घर ले आया। घर लाने के बाद उसने पीड़ित बच्ची को चाय पिलाई और फिर एक कमरे में ले गया। उसके कपड़े उतार कर अश्लील हरकतें करने लगा।इस बीच बच्ची के परिवार वालों को खेत में पता चला कि वह घर नहीं पहुंची तो वह तलाश करते हुए आ गए। उन्होंने कश्मीरसिंह के घर जाकर देखा तो वह कमरे में बच्ची से अश्लील हरकतें कर रहा था। उसने अपने कपड़े भी उतार रखे थे। आरोपी कश्मीर सिंह के खिलाफ पूर्व में भी इसी प्रकार की घटना कार्य करने का एक मुकदमा दर्ज हुआ था। विशिष्ठ लोक अभियोजक हरवीरसिंह बराड़ ने बताया कि पुलिस द्वारा अदालत में चालान प्रस्तुत किए जाने के बाद सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से साथ गवाह और 10 दस्तावेज साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। इसके आधार पर विद्वान न्यायाधीश ने आज कश्मीरसिंह को पोक्सो एक्ट की धारा 11/12 के तहत 3 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई और 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। जुर्माना नहीं देने पर उसे तीन माह का अतिरिक्त कठोर कारावास काटना होगा।
