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नशीली दवाओं की बड़ी खेप सहित पकड़े गए दो व्यक्तियों को 10-10 वर्ष का कठोर कारावास, 1-1 लाख अर्थदंड

नशीली दवाओं की बड़ी खेप सहित पकड़े गए दो व्यक्तियों को 10-10 वर्ष का कठोर कारावास, 1-1 लाख अर्थदंड
श्रीगंगानगर।
हनुमानगढ़ के संगरिया में अतिरिक्त जिला एवं शासन न्यायाधीश बलवंतसिंह भारी की अदालत ने लगभग 7 वर्ष पहले भारी मात्रा में नशीली दवाओं की खेप सहित पकड़े गए दो व्यक्तियों को 10-10 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाते हुए एक लाख रुपए का अर्थदंड लगाया है।विशिष्ट लोक अभियोजक गुरलाल मान नगराना ने प्रकरण की जानकारी देते बताया कि संगरिया थाना के तत्कालीन प्रभारी सीआई मोहरसिंह पूनिया ने 27 अक्टूबर 2017 की  नाथवाना के पास मोटरसाइकिल पर दो संदिग्ध व्यक्तियों को पकड़ा। उन के पास प्लास्टिक के दो कट्टों में नशे के रूप में इस्तेमाल होने वाले कफ सिरप की 94 शीशियां और 42 हजार 780 कैप्सूल बरामद हुए। दोनों व्यक्तियों नसीब अली उर्फ सीबा और अल्लाहदित्ता निवासी कीकरवाली के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट और ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। अदालत में पुलिस द्वारा चालान पेश करने पर अभियोजन पक्ष की ओर से 12 गवाह और 51 दस्तावेज साक्ष्य प्रस्तुत किए गये।विशिष्ट लोक अभियोजक ने बताया कि इनके आधार पर  न्यायाधीश बलवंतसिंह भारी ने मंगलवार को निर्णय देते नसीब अली तथा अल्लादित्ता को बिना परमिट और लाइसेंस के बड़ी मात्रा में नशीली दवाएं अवैध रूप से रखने का दोषी करार दिया। दोनों को अदालत ने एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/21 के तहत 10-10 वर्ष और ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट की धारा 18 (सी) 27 (बी) (2) के तहत 5-5 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाते हुए 1-1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। जुर्माना अदा नहीं करने पर आरोपियों को अतिरिक्त सजा काटनी होगी।

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