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अवैध नशीली दवाओं के मामले में पुलिस ने पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया, सिर्फ एक को 20 वर्ष की सजा मिली

अवैध नशीली दवाओं के मामले में पुलिस ने पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया, सिर्फ एक को 20 वर्ष की सजा मिली

तीन आरोपी दोष मुक्त, एक आरोपी फरार

श्रीगंगानगर। स्थानीय सदर थाना पुलिस ने 5 वर्ष पहले रिद्धि गणेश कॉलोनी में एक कार में सवार दो भाइयों को भारी मात्रा में नशीली दवाएं बिना परिवहन परमिट और लाइसेंस के रखने के आरोप में गिरफ्तार किया। इस मामले में तीन उन व्यक्तियों को भी गिरफ्तार किया गया जिन्होंने अवैध रूप से दोनों भाइयों को नशीली दवाओं की सप्लाई की थी। कुल पांच व्यक्तियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया लेकिन अदालत से आज एक आरोपी को ही सजा मिल पाई। इस आरोपी को 20 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाते हुए एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना नहीं देने पर उसे 2 वर्ष की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।अदालत ने तीन आरोपियों को दोष मुक्त करार दिया जबकि एक आरोपी जमानत होने के बाद से फरार है। उसके विरुद्ध अदालत ने निर्णय को लंबित रखा है। एनडीपीएस एक्ट मामलों की विशेष अदालत के न्यायाधीश अजय कुमार भोजक ने आज यह निर्णय सुनाया। विशिष्ट लोक अभियोजक विजेंद्र कुमार घिंटाला एडवोकेट ने प्रकरण की जानकारी देते बताया कि सदर थाना की एक पुलिस टीम ने 26 दिसंबर 2018 की शाम को रिद्धि गणेश कॉलोनी में एक निर्माणाधीन मकान के समीप कार में बैठे दो भाइयों सोनू उर्फ संदीप तथा अजय अरोड़ा (पुत्र इंद्रजीत सिंह अरोड़ा) निवासी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी हनुमानगढ़ को गिरफ्तार किया। इनकी कार में नशे के रूप में इस्तेमाल होने वाले कफ सिरप की 200 शीशियां और 2500 गोलियां बरामद हुई थीं इन पर एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया। सदर थाना में तत्कालीन नियुक्त सब इंस्पेक्टर सुशीला द्वारा और उनकी टीम में शामिल पुलिस कर्मियों ने यह कार्यवाही की थी। बाद में इस मामले की जांच तत्कालीन थाना प्रभारी सीआई हनुमानाराम बिश्नोई द्वारा की गई। पुलिस ने मामले की जांच करते हुए यह दवाइयां अवैध रूप से संदीप और अजय को सप्लाई करने के आरोप में राजकुमार पंजाबी ब्राह्मण पुत्र हरभगवान निवासी जवालानगर, शाहदरा विवेक विहार दिल्ली, सचिन कवातरा पुत्र गोपालदास पंजाबी अरोड़ा निवासी तेलीवाड़ा शाहदरा दिल्ली और सुरेंद्र तिवारी निवासी तिवारी का पुरवा रायरुपीपुर तहसील तरबगंज थाना वजीरगंज गोंडा उत्तर प्रदेश हाल निवासी ई- ब्लॉक करावलनगर पश्चिमी दिल्ली को गिरफ्तार किया। पुलिस ने अनुसंधान पूर्ण कर इन पांचों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धाराओं के तहत अदालत में चालान पेश किया गया। विशिष्ट लोक अभियोजक विजेंद्र कुमार घिंटाला ने बताया कि आज विद्वान न्यायाधीश अजय कुमार भोजक ने उक्त आरोपियों में से सोनू उर्फ संदीप को अवैध रूप से भारी मात्रा में नशीली दवाई रखने का दोषी करार दिया। उसे 20 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई और एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया। जुर्माना नहीं देने पर उसे 2 वर्ष की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। उन्होंने बताया कि तीन आरोपियों राजकुमार,सचिन कवातरा तथा सुरेंद्र तिवारी को अदालत ने संदेह का लाभ देते हुए दोष मुक्त करार दिया। एक आरोपी अजय जमानत होने के बाद से गायब है। वह तारीख पेशी पर नहीं आया। उसे मफरुर घोषित किया गया है। उसके विरुद्ध अदालत ने निर्णय को लंबित रखा है।

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