खेत में किशोरी से दुष्कर्म का प्रयास करने के आरोपी को 3 वर्ष का कठोर कारावास
श्रीगंगानगर। श्रीगंगानगर में बालकों का लैंगिक अपराधों से संरक्षण अधिनियम (पोक्सो एक्ट)मामलों की विशिष्ट अदालत (संख्या 02) के न्यायाधीश सुरेंद्र खरे ने एक युवक को खेत में किशोरी को अकेले पाकर उससे दुष्कर्म का प्रयास करने का दोषी करार देते हुए आज 3 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई। उसे 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया। जुर्माना नहीं देने पर 6 महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। प्रकरण के तथ्यों की जानकारी देते विशिष्ट लोक अभियोजक हरवीरसिंह बराड़ ने बताया कि 4 जुलाई 2023 को केसरीसिंहपुर थाना क्षेत्र में एक शख्स ने रिपोर्ट दर्ज करवाते हुए बसंतसिंह (32) पर उसकी 16 वर्षीय बेटी से खेत में दुष्कर्म का प्रयास करने का आरोप लगाया था। इस शख्स ने बताया कि 3 जुलाई को वह अपनी पत्नी के साथ दूसरे गांव में एक शादी समारोह में गया हुआ था। घर में उसके बच्चे थे। दोपहर लगभग 3 बजे उसकी 16 वर्षीय बेटी तथा दो बेटे गांव के नजदीक एक खेत में चारा लाने के लिए गए थे। वहां जाने पर उसके एक बेटे को बुखार हो गया। उसके दोनों बेटे दवा लेने के लिए घर आ गए। पीछे खेत में बेटी अकेली थी। पास के खेत में बसंतसिंह पहले से ताक में बैठा था। बसंतसिंह ने उसकी बेटी को अकेले देखकर अचानक आकर पकड़ लिया।उससे अश्लील हरकतें करने लगा और दुष्कर्म का प्रयास करने के लिए उसके कपड़े फाड़ दिए। उसकी बेटी ने शोर मचाया तो उसके दोनों बेटे भाग कर आए, जिन्होंने उसे बचाया।इसी बीच बसंतसिंह मौके पर से फरार हो गया।मामला दर्ज होने पर पुलिस ने जांच की तो आरोप प्रमाणित पाए। पुलिस के मुताबिक आरोपी किशोरी को जबरदस्ती खेत में बने एक कोठे में ले जाने का प्रयास भी करने लगा था। पुलिस ने उसके खिलाफ धारा 354, 376/511 और 7/8 पोक्सो एक्ट के तहत चालान प्रस्तुत किया।विशिष्ट लोक अभियोजक के अनुसार विद्वान न्यायाधीश सुरेंद्र खरे ने आज बसंतसिंह को पोक्सो एक्ट की धारा 7/8 का दोषी करार देते हुए 3 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई और 10 रुपए का जुर्माना लगाया। जुर्माना नहीं देने पर उसे 6 महीने की सजा और कटनी होगी।
