हत्या के आरोप में मां-बेटा को आजीवन कारावास
श्रीगंगानगर। हनुमानगढ़ जिले में साढ़े पांच वर्ष पहले एक व्यक्ति की हत्या कर दिया जाने की घटना में अदालत ने आज उसकी पत्नी और बेटे को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। हनुमानगढ़ में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश रवि कुमार सुथार की अदालत द्वारा यह निर्णय दिया गया।अपर लोक अभियोजक रिछपालसिंह चहल के अनुसार 1 जुलाई 2019 को राहुल ने हनुमानगढ़ टाउन थाना में रिपोर्ट दर्ज करवाते हुए गांव रूपनगर निवासी उसके चाचा सोहनलाल की उसकी पत्नी कुसुम और बेटे मुकेश उर्फ विक्की द्वारा लकड़ी की फट्टी से पीट-पीट कर हत्या कर दिए जाने का मुकदमा दर्ज करवाया था। सोहनलाल की गृहकलेश में उसके पत्नी और बेटे ने पीट-पीट कर हत्या कर दी थी।पुलिस ने जांच पूर्ण कर दोनों आरोपियों के खिलाफ अदालत में चालान पेश किया। अदालत में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 11 गवाह और 58 दस्तावेज साक्ष्य प्रस्तुत किए गए।इसके आधार पर विद्वान न्यायाधीश रवि कुमार सुथार ने आज निर्णय देते हुए मां-बेटा को हत्या का दोषी करार दिया। दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।उनको 5-5 हजार का जुर्माना लगाया गया है।
