ऋण नहीं करने पर एसबीआई ने श्रीकरणपुर की धान मंडी में दुकान का भौतिक कब्जा किया
श्रीगंगानगर, 24 दिसंबर। भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) शाखा सार्,ब जयपुर की ओर से आज श्रीकरणपुर की नई धान मंडी में दुकान नंबर चार पर भौतिक कब्जे की कार्यवाही की गई। इस बंधक संपत्ति का भौतिक कब्जा बैंक प्राधिकृत अधिकारी द्वारा पुलिस की मौजूदगी में हासिल किया गया।कब्जे की कार्यवाही के दौरान बैंक के प्राधिकृत अधिकारी अशोक गुप्ता और बैंक अधिकृत शिवम एनफोर्समेंट और रिकवरी एजेंसी के अधिवक्ता भारत भूषण महेंद्रा मौजूद रहे। अधिवक्ता भारत भूषण महेन्द्रा ने बताया की बैंक के ऋणी द्वारा अपनी मैसर्स दलीपसिंह एंड संस के नाम से बैंक से लगभग 25 लाख रुपए की ऋण सुविधा प्राप्त की गई थी, जिसके अंतर्गत लगभग 40 लाख की बकाया ऋण राशि हेतु उक्त बंधक संपति के भौतिक कब्जे की कार्यवाही की गई।ऋणी द्वारा समय पर ब्याज व किस्तों की अदायगी न किए जाने के कारण उक्त एनपीए ऋण खाते में बैंक द्वारा सरफेसी अधिनियम के अंतर्गत बंधक संपति का भौतिक कब्जा आज प्राप्त किया है।उक्त सम्पूर्ण कार्यवाही जिला मजिस्ट्रेट के सरफेसी एक्ट 2002 के आदेश के अंतर्गत पुलिस बल की मौजूदगी में की गई।
