शीतकालीन अवकाश के दौरान स्कूल खुले तो होगी कार्रवाई
– माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने जारी किए आदेश
जनमार्ग न्यूज
श्रीगंगानगर। सरकारी व निजी विद्यालयों में शिविर कलेंडर अनुसार शीतकालीन अवकाश की पालना करने के संबंध में माध्यमिक शिक्षा के निदेशक सीताराम जाट ने आदेश जारी किए हैं। निदेशक सीताराम जाट द्वारा जारी आदेशों के अनुसार समस्त राजकीय व निजी विद्यालयों में होने वाले शीतकालीन अवकाश 25 दिसंबर से 5 जनवरी तक की पूर्ण पालना करने व शीतकालीन अवकाश के दौरान राज्य में किसी भी विद्यालय का संचालन नहीं होगा। आदेशों में बताया कि कुछ स्थानों पर निजी विद्यालयों का प्रबंधन विभागीय आदेशों की अवहेलना करते हुए विद्यालयों का संचालन कर रहे हैं। माध्यमिक शिक्षा निदेशक सीताराम जाट ने आदेशों में कहा कि शीतकालीन अवकाश की अवधि के दौरान किसी विद्यालय को संचालित होना पाया जाता है तो उस पर राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम 1989 नियम 1993 के आधार पर कार्रवाई अमल में लाई जायेगी। संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (मु.) (प्रारंभिक/ माध्यमिक), मुख्य ब्लॉक शिक्षा अािकारी (प्रारंभिक /माध्यमिक) को आदेशों की पालना करते हुए शीतकालीन अवकाश के दौरान विद्यालय संचालन नहीं किये जाने व ऐसा करते हुए कोई पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश दिए।
