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बाल कल्याण समिति,चाइल्ड हेल्पलाइन एवं पुलिस ने रुकवाया बाल विवाह

बाल कल्याण समिति,चाइल्ड हेल्पलाइन एवं पुलिस ने रुकवाया बाल विवाह
हलवाई व फोटोग्राफर को टीम ने पढ़ाया कानून का पाठ
श्रीगंगानगर।
चाइल्ड हेल्पलाइन को आज सुबह सूचना मिली की ग्राम पंचायत 4 जैड की रामदेव कॉलोनी में  तीन पुली के समीप मजबी सिक्ख समाज के लोग एक नाबालिग बालिका का बाल विवाह कर रहे है।जिला कलेक्टर के आदेशों एवं बाल अधिकारिता विभाग सहायक निदेशक राजीव जाखड़ के निर्देशों से अक्षय तृतीया,पीपल पूर्णिमा, देव उठनी ग्यारस तथा अन्य अवसरों पर समाज में प्रचलित बाल विवाह की कुरीति की रोकथाम हेतु नवंबर 2024 से फरवरी 2025 तक विशेष बाल विवाह निषेध अभियान के अंतर्गत आज बाल विवाह की सूचना पर बाल कल्याण समिति अध्यक्ष जोगेंद्र कौशिक,सदस्य डॉ.रामप्रकाश शर्मा,बाल अधिकारिता विभाग चाइल्ड हेल्पलाइन समन्वयक त्रिलोक वर्मा,काउंसलर दीपक चौधरी,राजस्व पटवारी रविन्द्र सिंह शेखावत,पुलिस थाना जवाहरनगर हवलदार जिंद्रपाल मय जाब्ता विवाह स्थल मौके पर पहुँचे।बाल विवाह रुकवाने वाली टीम जब मौके पर पहुँची तो बारात आ चुकी थी,रिबन कटाई की रस्म चल रही थी।मंगलगीत गाये जा रहे थे।मेहमान व रिश्तेदार लजीज व्यजंनों का लुप्त उठा रहे थे।कुछ लोग डी.जे. की धुन पर थिरक रहे थे। टीम द्वारा बालिका के विवाह योग्य आयु 18 वर्ष पूर्ण होने के सबूत माँगे तो उसके माता-पिता ने बालिका का आधार कार्ड पेश किया,जिसमें एक बालिका की जन्म द 28 अगस्त 2010 मिली थी। लिहाजा वह विवाह योग्य आयु की नहीं थी। उक्त टीम ने बालिका के विवाह योग्य आयु 18 वर्ष पूर्ण होने तक विवाह नहीं करने के लिये पाबंद किया और मौका फर्द बनाकर परिवार व रिश्तेदारों के हस्ताक्षर करवाएं गए। टीम द्वारा दूल्हे की आयु की जांच की गई तो उसकी आयु 24 वर्ष पाई गई।परिजन जगह या समय बदल कर बालिका का किसी अन्य स्थान पर विवाह नहीं कर देवे, इसलिए बाल कल्याण समिति एवं पुलिस ने मौके की निगरानी के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व बीट पुलिसकर्मी की ड्यूटी लगाई है।कुछ घटना होने पर तुरंत इसकी सूचना बाल कल्याण समिति एवं चाइल्डलाइन के टोल फ्री नम्बर-1098 पर देने के लिए निर्देशित किया गया है।कार्यवाही के दौरान हलवाई व फोटोग्राफर को टीम ने कानून का पाठ पढ़ाया है।ऐसे में कार्यवाही होते देख आंनद कारज करवाने वाला पाठी मौका पाकर फरार हो गया।

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