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1 किलो 300 ग्राम अवैध अफीम बरामद होने पर आरोपी को 4 वर्ष की सजा, 40 हजार का जुर्माना

1 किलो 300 ग्राम अवैध अफीम बरामद होने पर आरोपी को 4 वर्ष की सजा, 40 हजार का जुर्माना
श्रीगंगानगर 20 दिसंबर। हनुमानगढ़ जिले के संगरिया में अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश बलवंतसिंह भारी ने 1 किलो 300 ग्राम अवैध अफीम सहित पकड़े गए एक शख्स को आरोप प्रमाणित पाए जाने पर आज 4 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई और 40 हजार  रुपए का जुर्माना लगाया। प्रकरण की जानकारी देते विशिष्ट लोक अभियोजक गुरलाल मान नगराना ने बताया कि 31 मार्च 2019 को संगरिया थाना के प्रभारी किशोरसिंह ने दलबल सहित संगरिया रतनपुर मार्ग पर गश्थ लगाने के दौरान भारतीय जीवन बीमा निगम ऑफिस के पास चौटाला (हरियाणा) की ओर से आ रहे एक व्यक्ति को रोकने की कोशिश की तो वह भागने लगा। पुलिस ने ओमप्रकाश उर्फ प्रकाश (40) निवासी हिरणा तहसील फतेहपुर थाना सदर फतेहपुर जिला सीकर नामक एक व्यक्ति को काबू कर लिया। तलाशी लेने पर उसके पास प्लास्टिक के एक कैरी बैग में एक किलो 300 ग्राम अवैध अफीम बरामद हुई।उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने जांच करने के बाद उसके खिलाफ अदालत में चालान प्रस्तुत किया। विशिष्ट लोक अभियोजक गुरलाल मान नगराना के मुताबिक अदालत में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 10 गवाह और 39 दस्तावेज साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। अदालत ने ओमप्रकाश उर्फ प्रकाश को अवैध रूप से अफीम रखने का दोषी करार दिया। सजा के बिंदु पर बहस के दौरान विशिष्ठ लोक अभियोजक गुललाल मान नगराना ने दलील दी की मादक पदार्थों की तस्करी के मामलों में उत्तरोत्तर बढ़ोतरी हो रही है। इसका समाज पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है।अपराध की प्रकृति और गंभीरता को देखते हुए अभियुक्त को कठोर कारावास से दंडित किया जाए। इस पर विद्वान न्यायाधीश ने उसे एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/18 के तहत 4 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई और 40 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। जुर्माना नहीं देने पर उसे अतिरिक्त सजा काटनी होगी।

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