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अवैध अफीम और पोस्त के मामले में तीन वर्ष की सजा

अवैध अफीम और पोस्त के मामले में तीन वर्ष की सजा
श्रीगंगानगर।
हनुमानगढ़ जिले में संगरिया में अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश बलवंतसिंह भारी ने अवैध अफीम और पोस्त के एक मामले में आरोपी युवक को आज 3 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई और 20 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। विशिष्ट लोक अभियोजक गुरलाल मान नगराना ने प्रकरण की जानकारी देते बताया कि 15 मई 2017 की शाम को सूचना मिलने पर तत्कालीन थाना प्रभारी मोहरसिंह पूनिया भगतपुरा रोड पर बजरंग सीमेंट एजेंसी के नजदीक गए, जहां महावीर प्रसाद नामक व्यक्ति ने एक नोहरे में संदिग्ध अवस्था में कार खड़े होने की सूचना दी। पुलिस ने बंद कार को शीशा तोड़कर खोला तो उसके पीछे की सीट पर काले रंग का कट्टा पड़ा था। उसमें 16 किलो डोडा पोस्त और आधा किलो अफीम बरामद हुई। कार के डैशबोर्ड में उसकी रजिस्ट्रेशन कॉपी और ड्राइविंग लाइसेंस मिला जो कि शीशपाल पुत्र जगदीशचंद्र के नाम से था। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान किया तो शीशपाल उर्फ संजय निवासी मल्लखेड़ा थाना टिब्बी जिला हनुमानगढ़ के विरुद्ध अवैध रूप से पोस्त और अफीम रखने का अपराध प्रमाणित पाया। विशिष्ट लोक अभियोजक के अनुसार पुलिस द्वारा आरोपी के विरुद्ध अदालत में आरोप पत्र दाखिल किए जाने के पश्चात हुई सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 14 गवाह और 52 दस्तावेज पेश किए गए। इसके आधार पर आज विद्वान न्यायाधीश ने संजय उर्फ शीशपाल को 3 वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई और 20 हजार रुपए का अर्थ दंड लगाया।अर्थ दंड अदा नहीं करने पर उसे अतिरिक्त सजा काटनी होगी।

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