अवैध पोस्त सहित पकड़े गए युवक को 2 वर्ष का कठोर कारावास, 10000 का जुर्माना
श्रीगंगानगर। एनडीपीएस एक्ट मामलों की विशेष अदालत ने आज अवैध रूप से पोस्त रखने के आरोप में पकड़े गए एक युवक को आरोप प्रमाणित पाए जाने पर 2 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई और 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। जुर्माना अदा नहीं करने पर उसे 2 महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। विशिष्ट लोक अभियोजक विजेंद्र कुमार घिंटाला ने प्रकरण की जानकारी देते हुए बताया कि 27 अगस्त 2018 को जवाहरनगर थाना की तत्कालीन प्रभारी सब इंस्पेक्टर चंद्रकला ने एएसआई विजय, हवलदार अब्दुल जब्बार, स्वर्णसिंह व सिपाही प्रतापसिंह के साथ गश्त करते हुए गांव साधुवाली चक पोस्ट से कालू वाला मार्ग पर एक युवक को संदिग्ध अवस्था में जाते हुए पकड़ा। युवक के पास प्लास्टिक का कट्टा था, जिसमें 5 किलो 200 ग्राम अवैध डोडा पोस्त बरामद हुआ। पकड़े गए युवक अरविंद उर्फ सुक्खा बिश्नोई (35) पुत्र वेदप्रकाश निवासी चक 01-डी ढाणी साधुवाली के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। मौके पर की गई पूछताछ के दौरान अरविंद ने पुलिस को बरामद पोस्त के बारे में कुछ भी नहीं बताया। वह बार-बार बात को बदलता रहा। पुलिस ने अनुसंधान के दौरान इस मामले में ओमप्रकाश सोनी नामक एक और व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया। विशिष्ट लोक अभियोजक विजेंद्र घिंटाला ने बताया कि विद्वान न्यायाधीश अजय कुमार भोजक ने आज निर्णय देते हुए ओमप्रकाश सोनी को दोष मुक्त करार दिया जबकि अरविंद उर्फ सुक्खा को एनडीपीएस एक्ट के तहत 2 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई और 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। जुर्माना अदा नहीं करने पर उसे 2 महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
