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फर्जी वसीयत से पिता की संपत्ति हड़पने का षड्यंत्र रचने के आरोपी डॉक्टर की डीजे कोर्ट द्वारा जमानत अर्जी खारिज 

फर्जी वसीयत से पिता की संपत्ति हड़पने का षड्यंत्र रचने के आरोपी डॉक्टर की डीजे कोर्ट द्वारा जमानत अर्जी खारिज 

श्रीगंगानगर। अपने स्वर्गीय पिता की फर्जी वसीयत कूटरचित तरीके से बनाकर संपत्ति हड़पने का षड्यंत्र रचने के आरोप में गिरफ्तार किए लुधियाना(पंजाब)निवासी डॉ. सुदर्शन कुमार गोयल की जमानत अर्जी को जिला एवं सत्र न्यायाधीश अशोक सुरोलिया द्वारा आज खारिज कर दिया गया। अर्जी खारिज करने के आदेश में जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने आरोपी डॉ. सुदर्शन कुमार गोयल के विरुद्ध पुलिस द्वारा अब तक की गई जांच में फर्जीवाड़ा और जालसाजी के आरोप प्रथम दृष्टया गंभीर प्रकृति का मानते हुए जमानत दिया जाना समुचित नहीं माना और  जमानत अर्जी को खारिज करने का आदेश सुनाया। लुधियाना में भाई रणधीरसिंहनगर निवासी डॉ. सुदर्शन कुमार गोयल को जवाहरनगर थाना में मार्च 2021 में स्थानीय सुखाड़ियानगर निवासी दीपक गोयल द्वारा दर्ज करवाए धोखाधड़ी एवं जालसाजी के मुकदमे की जांच कर रहे श्रीकरणपुर के डीसीपी संजीव चौहान ने विगत गुरुवार को गिरफ्तार किया था। उसे अगले दिन शुक्रवार को अदालत में पेश करने पर 24 फरवरी तक का पुलिस रिमांड मिला। डीएसपी संजीव चौहान ने बताया कि रिमांड के दौरान डॉ. सुदर्शन कुमार गोयल से फर्जी वसीयत के बारे में कड़ी पूछताछ की गई। उसके विस्तृत बयान दर्ज किए गए। पुलिस ने डॉ. गोयल द्वारा बनाई फर्जी और अपंजीकृत वसीयत को जांच के लिए विधि विज्ञान प्रयोगशाला (एफएसएल) में भेजा था। एफएसएल की जांच रिपोर्ट के आधार पर वसीयत को पुलिस ने फर्जी माना और डॉ. गोयल को गिरफ्तार कर लिया। इस मामले के एक आरोपी रामकुमार की पूर्व में गिरफ्तारी हो चुकी है,जिसे की फर्जी वसीयत का गवाह बनाया गया था। एक अन्य आरोपी विपिन अग्रवाल निवासी एच- ब्लॉक श्रीगंगानगर काफी समय से फरार है। उसके विदेश में कहीं छुपे होने की आशंका है। जांच अधिकारी ने बताया कि विपिन अग्रवाल का लुक आउट नोटिस जारी करवाया जाएगा ताकि उसे पकड़ा जासके।

मुकदमे में एक अन्य आरोपी सतीश कुमार निवासी पंचकूला(हरियाणा)भी नामजद किया गया था, जिसे पुलिस ने जांच में दोषी नहीं माना। तीन दिन की रिमांड अवधि पूर्ण होने पर डॉ. गोयल को कल सोमवार को अदालत में पेश किया गया। उसे अदालत ने न्यायिक हिरासत के तहत जेल भेजने के आदेश दिए। डॉ. गोयल की ओर से कल सोमवार को ही निचली अदालत में जमानत अर्जी पेश की गई थी, जिसे खारिज कर दिया गया था। इसके विरुद्ध डॉ. गोयल ने जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में जमानत फर्जी प्रस्तुत की थी, वह भी आज खारिज हो गई। उसे अब कई दिन तक जेल में रहना पड़ेगा जब तक हाईकोर्ट से राहत नहीं मिलती।उल्लेखनीय की डॉ. सुदर्शन कुमार गोयल श्रीगंगानगर जिले में अनेक वर्षों तक विश्व हिंदू परिषद (विहिप) के जिलाध्यक्ष रहे मोहनलाल अग्रवाल का बेटा है। फिलहाल सुदर्शन कुमार गोयल लुधियाना में भाई रणधीरसिंह नगर में अपने बेटे के हॉस्पिटल एनजी  यूरोलॉजी में बतौर डॉक्टर काम कर रहा था।

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