बालिका से अश्लील हरकत करने के आरोपी युवक को 5 वर्ष कठोर कारावास की सजा
श्रीगंगानगर। बालकों का लैंगिक अपराधों से संरक्षण अधिनियम (पोक्सो एक्ट) मामलों की विशेष अदालत (संख्या-02) के न्यायाधीश ने 10 वर्षीय बालिका से अश्लील हरकतें करने के आरोप में आज एक युवक को 5 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई और 15000 रुपए का आर्थिक दंड भी लगाया। विशिष्ट लोक अभियोजक हरवीर सिंह बराड़ ने प्रकरण की जानकारी देते बताया कि जिले के रावला थाना में 23 जून 2024 को अपनी 10 वर्षीय बेटी के साथ थाने में आकर एक शख्स ने रिपोर्ट दर्ज करवाते हुए विशाल बिश्नोई निवासी चक 14-केएनडी पर उसकी नाबालिग बेटी से अश्लील हरकतें करने का आरोप लगाया था। इस शख्स ने बताया कि वह ई-मित्र केंद्र चलाता है और 22 जून की दोपहर को 10 वर्षीय बेटी और 5 वर्षीय बेटे को केंद्र में छोड़कर रावला में खाद और बीज खरीदने के लिए आया था। वहीं से वह गांव में ही किसी का निधन हो जाने पर उसके अंतिम संस्कार पर चला गया। वह देर शाम को घर आया तब पत्नी ने बताया कि जब वह रावला गया हुआ था तो पीछे से ई-मित्र केंद्र में विशाल बिश्नोई तथा उसके घर आए हुए एक अन्य युवक ने आकर उसकी नाबालिग बेटी से अश्लील हरकतें कीं। उसका मुंह साफे से दबा दिया। उसका बेटा रोने लगा तो उसे गोलियां दिलाने के लिए फुसला कर चुप कर दियां। इस शख्स के अनुसार उसकी बेटी ने उसी दिन शाम लगभग 4 बजे अपनी मां को बताया। वह जब अंतिम संस्कार से शाम को घर आया तो पत्नी ने यह सारी बात बताई। उसने विशाल के पिता से फोन पर बात की तो वह और उसकी पत्नी उससे झगड़ा करने लगी। अगले दिन 23 जून को विशाल और उसके माता-पिता उसके घर आकर भी लड़ाई झगड़ा करने लगे। विशिष्ट लोक अभियोजक ने बताया कि पुलिस ने जांच में विशाल बिश्नोई को बालिका से अश्लील हरकतें करने का दोषी करार दिया।दूसरे युवक को दोषी नहीं माना। विद्वान न्यायाधीश ने आज इस मामले में निर्णय देते हुए विशाल बिश्नोई को 5 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई तथा 15000 रूपए का जुर्माना लगाया। जुर्माना अदा नहीं करने पर उसे 6 महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
