अवैध नशीली गोलियों सहित पकड़े गए युवक को 20 वर्ष कठोर कारावास और दो लाख रुपए का जुर्माना
श्रीगंगानगर। हनुमानगढ़ में एनडीपीएस एक्ट मामलों की विशेष अदालत के न्यायाधीश ने गोलूवाला थाना क्षेत्र में 7 वर्ष पहले भारी मात्रा में अवैध रूप से नशीली गोलियों सहित पकड़े गए एक युवक के विरुद्ध आरोप प्रमाणित पाए जाने पर आज उसे 20 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई तथा एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया। जुर्माना अदा नहीं करने पर उसे अतिरिक्त सजा काटनी होगी। प्रकरण के अनुसार गोलूवाला थाना क्षेत्र में 2018 में चेतराम भादू निवासी पक्का भादवां को पुलिस ने फोरटाडोल टैबलेट अवैध रूप से रखने के आरोप में गिरफ्तार किया था। उसके कब्जे से 340 पत्ते बरामद हुए,जिनमें 3400 गोलियां थीं। चेतराम के पास यह दवा रखने का कोई लाइसेंस अथवा परमिट नहीं था। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज पर जांच शुरू की। अनुसंधान के पश्चात पुलिस ने उसके विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट की धाराओं के तहत अदालत में चालान प्रस्तुत किया। अदालत में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 10 गवाह और 78 दस्तावेज साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। इसके आधार पर विद्वान न्यायाधीश ने आज निर्णय देते हुए उसे 20 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई और एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया। जुर्माना अदा नहीं करने पर उसे 2 वर्ष की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। सरकार की ओर से पैरवी विशिष्ट लोक अभियोजक सुरेंद्र शर्मा ने की।
