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अवैध पोस्त सहित पकड़े गए ट्रक चालक को 1 वर्ष की सजा, 10 हजार  का जुर्माना

अवैध पोस्त सहित पकड़े गए ट्रक चालक को 1 वर्ष की सजा, 10 हजार  का जुर्माना
श्रीगंगानगर।
श्रीकरणपुर में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश  की अदालत ने अवैध  पोस्त सहित पकड़े गए एक ट्रक चालक को आज  एक वर्ष का कठोर कारावास  व 10 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया गया। प्रकरण अनुसार 14 जनवरी 2018 शाम को पदमपुर  पुलिस द्वारा जैतसर रोड कृषि विज्ञान केंद्र के आगे 21 बीबी के पास नाकाबंदी के दौरान जैतसर की ओर से आए गुलाबसिंह सैनी निवासी ढाणी 20 बीबी को गिरफ्तार किया जिसके कब्जे से डेढ किलो अवैध डोडा पोस्त बरामद हुआ। पूछताछ में उसने बताया कि वह ट्रक ड्राइवर है और पोस्त का नशा करता है। मध्य प्रदेश से किसी अज्ञात व्यक्ति से पोस्त खरीद कर लाया था।अपर लोक अभियोजक इंद्रजीतसिंह  ने बताया कि एडीजे इंदिरा बनेरा ने मामले की सुनवाई करते हुए मुलजिम गुलाबसिंह को एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/15 का दोष सिद्ध होने पर 1 वर्ष का कठोर कारावास व 10 हजार रुपए अर्थदंड लगाया।अदम अदायगी दो माह के अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा से दंडित किया।

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