एनडीपीएस प्रकरण में हाईकोर्ट के नई दिशा निर्देश देने पर पुलिस की कार्यशाला आयोजित
श्रीगंगानगर। जयपुर में राजस्थान पुलिस अकादमी में राज्य अपराध शाखा द्वारा एनडीपीएस एक्ट के मामलों में जांच हेतु नमूना सैम्पलिंग भिजवाने, आवश्यक दस्तावेजीकरण एवं नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (जब्ती, भंडारण, नमूनाकरण और निपटान) नियम, 2022 के संबंध में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया।अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (अपराध)दिनेश एमएन ने बताया कि एनडीपीएस मामलों में सभी पुलिस कर्मियों को सीजर एवं सैम्पलिंग प्रोसीजर के संबंध में ज्ञानवर्धन के लिए अपराध शाखा की तरफ से शॉर्ट वीडियो व एसओपी बनाकर समस्त जिलों एवं समस्त पुलिस थानों को भिजवाई जा रही है। कार्यशाला में विधि विज्ञान प्रयोगशाला(एफएसएल) जयपुर के अतिरिक्त निदेशक डॉ. संजय शर्मा एवं उपनिदेशक डॉ. यजुला गुप्ता ने एनडीपीएस एक्ट के मामलों के संबंध में व्याख्यान दिया। पुलिस महानिदेशक (साईबर अपराध) हेमन्त प्रियदर्शी ने एनडीपीएस मामलों में नमूना की जब्ती कार्यवाही की तकनीकी बारीकियों के संबंध में उद्बोधन दिया। अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, एटीएस एवं एसओजी विजयकुमार सिंह ने पुलिस के समक्ष एनडीपीएस एक्ट के मामलों में व्यावहारिक चुनौतियों पर मार्गदर्शन किया। पुलिस उप महानिरीक्षक पुलिस प्रहलादसिंह कृष्णियां ने बताया कि जयुपर हाई कोर्ट द्वारा एसबी किमिनल बैल एप्लीकेशन (संख्या 164/2025) धीरजसिंह बनाम राजस्थान राज्य में दिये गये दिशा निर्देशों के परिपेक्ष्य में एनडीपीएस एक्ट के मामलों के सम्बन्ध में इस कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में अपराध शाखा की तरफ से पुलिस अधीक्षक लक्ष्मण दास, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (विधि) अदिति कांवत, सहायक निदेशक (विधि) भंवर कुलदीपसिंह राठौड एवं पुलिस निरीक्षक मनफूलसिंह ने भाग लिया। कार्यशाला में भाग लेने वाले सभी प्रतिभागियों के स्टेडी मैटरियल की हार्ड कॉपी एवं सॉफ्ट कॉपी वितरित की।
इस कार्यशाला में निदेशक आरपीए एस सेंगाथिर, निदेशक एफएसएल अजय शर्मा सहित सम्पूर्ण राजस्थान से 152 प्रतिभागियों ने भाग लिया।
