कत्ल के आरोप में पत्नी समेत दो को उम्रकैद
श्रीगंगानगर। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में नोहर थाना क्षेत्र के गांव ननाऊ में 3 वर्ष पहले एक युवक की कत्ल करने के बाद लाश को पानी के कुंड में डाल देने के एक बहुचर्चित मामले में अदालत ने आज मृतक की पत्नी समेत दो व्यक्तियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।प्रकरण की जानकारी देते अपर लोक अभियोजक दिनेश सिंह भाटी ने बताया कि 5 मार्च 2022 को गांव नानाऊ में पानी के एक कुंड में सुभाष नामक व्यक्ति की लाश बरामद हुई थी। उसके शरीर पर चोटों के निशान थे। मृतक के चाचा इंद्रराम की रिपोर्ट पर अज्ञात लोगों पर उसकी हत्या कर लाश कुंड में डाल देने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने जांच पड़ताल करने पर सुभाष की पत्नी पूनम तथा हरियाणा के निकटवर्ती सिरसा जिले में नाथूसरी चौपटा थाना क्षेत्र के गांव हंजीरा निवासी सोहनलाल को कत्ल करने का दोषी पाया। इन दोनों ने चार-पांच मार्च 22 की रात को सुभाष की हत्या कर दी और सबूत नष्ट करने के लिए लाश को पानी के कुंड में डाल दिया। दोषी पाए जाने पर दोनों आरोपियों को पुलिस में गिरफ्तार कर लिया। इनके खिलाफ सक्षम धाराओं के तहत अदालत में चालान पेश किया गया। अदालत में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 15 गवाह और 134 दस्तावेज साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। नोहर में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुमकुम ने आज इनके आधार पर निर्णय देते हुए पूनम तथा सोहनलाल को मानव वध का दोषी करार दिया।दोनों को उम्र कैद की सजा सुनाई और 25000 रुपए का जुर्माना लगाया। गिरफ्तारी के बाद से दोनों आरोपी न्यायिक हिरासत में थे।
